नई दिल्ली 22 Jully (Rns/FJ) केंद्र सरकार की ओर तीने सेनाओं के लिए हाल ही में लाई गई अग्निपथ स्कीम पर रक्षा समिति की बैठक में चर्चा नहीं होने से नाराज विपक्ष के तीन सदस्य बाहर निकल गए। बाहर निकले सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनके आग्रह किए जाने के बावजूद सेना में भर्ती की योजना ‘अग्निपथ’ पर इस बैठक में चर्चा नहीं की गई। बाहर निकलने वाले सदस्यों में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य कुंवर दानिश अली और कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल और उत्तम कुमार रेड्डी शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, बैठक की शुरुआत होने पर बसपा सांसद दानिश अली ने ‘अग्निपथ’ पर पहले चर्चा करने की मांग उठाई, जिसे अध्यक्ष उरांव ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के सदस्यों ने भी यह मांग उठाई। सूत्रों ने बताया, ‘विपक्षी सदस्यों के आग्रह पर समिति के अध्यक्ष ने उनसे कहा कि वे अग्निपथ के विषय को संसद में उठाएं।’
कांग्रेस नेता का दावा बार-बार आग्रह के बाच नहीं हुई चर्चा
बैठक से बाहर आने के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव और समिति के सदस्य के सी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ‘उत्तम कुमार रेड्डी, कुंवर दानिश अली और मैं रक्षा मामलों की स्थायी समिति से विरोध करते हुए बाहर निकल गए, क्योंकि हमारे बार-बार आग्रह के बावजूद इस बैठक में विवादित अग्निपथ योजना पर चर्चा नहीं हुई। मैंने पहले एक पत्र में भी समिति के अध्यक्ष से यही आग्रह किया था।’
बाहर निकलने के पीछे बताई वजह
उन्होंने कहा, ‘हमने अध्यक्ष से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि अग्निपथ योजना को लेकर स्थायी समिति को अंधेरे में क्यों रखा गया, वित्तीय प्रभाव होने के बावजूद समिति की बजट संबंधी छानबीन में इस योजना को शामिल क्यों नहीं किया गया?’ उन्होंने दावा किया कि समिति के अध्यक्ष ने इन सवालों को अनसुना कर दिया और योजना पर चर्चा नहीं की गई। वेणुगोपाल ने दावा किया, ‘संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही, संसद की स्थायी समितियों की बैठक में कोई चर्चा नहीं होती। इस तरह से मोदी काल में विधेयकों को मनमाने ढंग से पारित कराया जाता है।’
14 जून को हुई थी योजना की घोषणा
सरकार ने 14 जून को ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बाद में वर्ष 2022 के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।
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