नयी दिल्ली,12 अगस्त (आरएनएस/FJ)। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों, बीमा, डाकघर कोष आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने वाला एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा।
जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल द्वारा दायर एक याचिका पर वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य को नोटिस जारी किए।सुचेता की ओर से शीर्ष न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए।
याचिका के जरिए कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से बैंक जमा, बीमा, डाकघर कोष आदि के संबंध में किए जाने वाले दावों से निपटने के लिए एक प्रक्रिया बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त किया जा सके। याचिका में कहा गया है कि आरबीआई के नियंत्रण में एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है।
यह मृतक खाताधारक के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा, जिसमें नाम, पता और मृतक खाता धारक द्वारा किया गया अंतिम लेनदेन का विवरण शामिल होगा।
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