भोपाल में नशीले पदार्थ बेचने पर रद्द होगा दुकान का लाइसेंस

भोपाल 08 Sep. (Rns/FJ): मध्य प्रदेश के भोपाल में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और नशीले पदार्थो की उपलब्धता समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है, इसी क्रम में तय किया गया है कि जिन दुकानों से नशीले पदार्थो बेचे जा रहे होंगे उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।

सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों और विभागों को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके कार्यो की हर माह समीक्षा होगी।

बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने और स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में गुटखा एवं नशीले पदार्थ की दुकानों का निरीक्षण करने के कार्य की समीक्षा की जाएगी।

बिना डॉक्टरी सब्सक्रिप्शन के कोई भी दवा नहीं बेची जाए, क्योंकि कई दवाओं का नशीले पदार्थो के रूप में उपयोग होता है।

सामाजिक न्याय के आयुक्त ई. रमेश कुमार ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा-77 एवं 78 से संबंधित जागरूकता सामग्री स्वयंसेवी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाए। संस्थाएं आगामी माह में जिला स्तर पर बस्तियों में इस सामग्री का उपयोग करें।

आगामी मद्य निषेध सप्ताह एवं दुर्गा महोत्सव पर्व में पंडालों पर सामाजिक कार्यकर्ता, विभाग, नगर सुरक्षा समिति सदस्य और युवा सदस्यों के साथ मिल कर बस्ती एवं जिले की कार्य-योजना तैयार की जाएगी।

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