251 दिन बाद जेल से रिहा हुआ इत्र कारोबारी पीयूष जैन

*बुधवार की शाम पीयूष को जेल से छोडऩे का भेजा गया था परवाना*

कानपुर 8 सितम्बर (आरएनएस/FJ)। 198 करोड़ और सोना बरामदगी के मामले में जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन गुरुवार की दोपहर जेल से रिहा हो गया। पीयूष जैन ने जेल में 251 दिन बिताए। जेल से निकलने के बाद पीयूष जैन ने एक शब्द नहीं कहा और गाड़ी में बैठकर चले गए।

पीयूष जैन को लेने के लिए एडवोकेट अंबर भरतिया हाईकोर्ट के एडवोकेट अनुराग खन्ना और उनकी टीम मौजूद रही। दोपहर 1.08 बजे पीयूष जैन जेल से निकला। उससे तमाम तरह के सवाल करने का प्रयास किया गया मगर उसने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो एक गाड़ी में बैठा और निकल गया। एडवोकेट अंबर भरतिया ने कहा कि कारोबारी को क्यों और कैसे जमानत मिली ये हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट है।

बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बीती एक सितंबर को हाईकोर्ट से 196 करोड़ रुपये बरामदगी मामले में जमानत मिली थी। इस मामले में उसकी पत्नी कल्पना जैन और बेटा प्रियांश जैन ने दस-दस लाख रुपये की एफडी (फिक्स्ड डिपाजिट) बंधपत्र के रूप में दाखिल की थी। एफडी का सत्यापन होने के बाद बुधवार की शाम पीयूष को जेल से छोडऩे का परवाना जेल भेजा गया था।

क्या था मामला

इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर 23 दिसंबर 2021 की रात अहमदाबाद की डीजीजीआई टीम ने छापा मारा था। जहां से कई दिनों की छानबीन के बाद 197 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। पीयूष के कन्नौज वाले घर से 23 किग्रा सोना भी बरामद हुआ था। उसके बाद 27 दिसंबर को डीडीजीआई ने पीयूष को जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद लखनऊ की डीआरआई ने पीयूष के कन्नौज वाले घर से बरामद 23 किग्रा सोने को विदेशी बताकर एफआईआर दर्ज की थी। तब से पीयूष कानपुर जेल में बंद था।

दस्तावेज मिलान न होने से फंस गई थी रिहाई

इत्र कारोबारी पीयूष जैन की रिहाई दस्तावेज मिलान न होने से फंस गई थी जिसके कारण बुधवार को उसे रिहा नहीं किया गया। दरअसल चलानी रिपोर्ट में वादी की जगह डीजीजीआई अहमदाबाद दर्ज था जबकि रिहाई परवाना में डीजीजीआई काकादेव लिखकर कोर्ट से भेजा गया। ऐसे में पीयूष की रिहाई लटक गई।

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