टीवी चैनलों के लिए मोदी सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

*सीधा प्रसारण के लिए नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति*

नई दिल्ली ,09 नवंबर (एजेंसी)। मोदी सरकार ने बुधवार को टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक लाइव प्रसारण के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यही नहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक, भारतीय टेलीपोर्ट्स को विदेशी चैनलों को भी अपलिंक करने की अनुमति होगी।

इससे पहले इन कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए अनुमति लेनी होती थी। हालांकि राष्ट्रीय/जनहित में सामग्री प्रसारित करने की बाध्यता भी होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि, हमने लगभग 11 वर्षों के बाद नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सी बैंड के अलावा फ्रीक्वेंसी बैंड में अपलिंक करने वाले टीवी चैनलों को अनिवार्य रूप से अपने सिग्नल को एन्क्रिप्ट करने की आवश्यकता होती है।

एक चैनल को केवल एक टेलीपोर्ट/उपग्रह की तुलना में एक से अधिक टेलीपोर्ट की सुविधाओं का उपयोग करके अपलिंक किया जा सकता है। गैर-समाचार सामग्री के लिए लाइव कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

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