सुप्रीम कोर्ट का श्रवण-बाधित वकील के लिए साइन लैंग्‍वेज दुभाषिया नियुक्त करने का निर्देश

नई दिल्ली 05 Oct, (एजेंसी): अपनी तरह के पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी रजिस्ट्री को अदालती कार्यवाही में भाग लेने में विशेष रूप से सक्षम वकील की सहायता के लिए एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया नियुक्त करने का निर्देश दिया।

रजिस्ट्रार विवेक सक्सेना ने आदेश में कहा, “एक साइन लैंग्‍वेज दुभाषिया की नियुक्ति के लिए एक अनुरोध है। अपीलकर्ताओं के वकील के अनुरोध के अनुसार, रजिस्ट्री एक दुभाषिया नियुक्त करने के लिए कदम उठाएगी।”

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड संचिता ऐन ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर अपनी श्रवण-बाधित सहकर्मी के लिए एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया की मांग की, जो बेंगलुरु से वस्तुतः कार्यवाही में शामिल होंगी।

उन्होंने अनुरोध किया कि जब भी मामला सुनवाई के लिए उठाया जाए तो सांकेतिक भाषा दुभाषिया भी कार्यवाही में शामिल हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा, “रजिस्ट्री कार्रवाई करेगी और इसे 6 अक्टूबर को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।”

इससे पहले सितंबर में भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उसी विशेष रूप से सक्षम वकील को अपने स्वयं के सांकेतिक भाषा दुभाषिया की सहायता से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी थी।

न्‍यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बाद में कहा था कि ऐसी पहुंच बहुत पहले ही उपलब्‍ध करा दी जानी चाहिए थी। यह उनके लिए एक गंभीर अनुभव था जब श्रवण बाधित एक वकील ने सांकेतिक भाषा दुभाषिया की सहायता से कार्यवाही में भाग लिया।

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