बालू कारोबारी सुभाष यादव को High court से झटका

नहीं लड़ सकेगा चुनाव

पटना 25 Oct, (एजेंसी) : Jharkhand Election 2024: पटना (Patna) हाई कोर्ट (Highcourt) ने जेल में बंद बालू कारोबारी (Sand Trader) सुभाष प्रसाद यादव (subhash prasad yadav) को कोडरमा विधानसभा (Assembly in Coder) निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए 22 अक्टूबर को पारित आदेश को वापस ले लिया।

न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल (Arvind Singh Chandel) की एकलपीठ ने गुरुवार को सुभाष प्रसाद यादव की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई है।

कोर्ट (Court) ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि दिनांक 22.10.2024 का आदेश आवश्यक पक्ष अर्थात ईडी (ED) को सुने बिना पारित किया गया है, इसलिए आदेश वापस लिया जाता है।” उल्लेखनीय है कि सुभाष कोडरमा (Subhash koderma) में राजद के घोषित प्रत्याशी हैं।

कोर्ट ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करने का आदेश पुलिस प्रशासन को दिया था।

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