Jharkhand Combined Civil Services (Backlog) Preliminary Competitive Examination-2023, conducted by the Jharkhand Public Service Commission, Ranchi.

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (विज्ञापन संख्या-06/2026) के कदाचार मुक्त संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारणार्थ परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी किए गए

श्री कुमार रजत, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बि०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया

यह निषेधाज्ञा दिनांक-10.05.2026 के पूर्वाह्नः-07.00 बजे से अपराह्न 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा

रांची,08.05.2026 – झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (विज्ञापन संख्या-06/2026) के कदाचार मुक्त संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारणार्थ हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची, श्री राकेश रंजन के संयुक्तादेश द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। फिर भी ऐसी आशंका है कि परीक्षा केन्द्रों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

जिसको लेकर श्री कुमार रजत, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बि०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी किया गया :-

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक-10.05.2026 के पूर्वाह्नः-07.00 बजे से अपराह्न 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा केंद्र

1. DORANDA COLLEGE, DORANDA, OPP. SRI KRISHNA PARK, NEAR A.G. MORE, RANCHI

2. ST. KULDEEP HIGH SCHOOL, HARMU HOUSING COLONY, HARMU, RANCHI.

3. ANITA GIRILS SCHOOL, KANKE, P.O+PS.-KANKE, RANCHL

4. NIRMALA COLLEGE, DORANDA, RANCHI, P.O+P.S- DORANDA, RANCHI.

5. SHADHANAND BAL MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL, KAMRE, RATU
ROAD, RANCHI.

6. R.T.C HIGH SCHOOL (C.B.S.E) KH TOLA, P.H.E.D BUTI, RANCHI.

7. D.A.V. NANDRAJ MODERN SCHOOL, BURDWAN COMPOUND, LALPUR, RANCHI.

8. CHHOTANAGPUR RAJ +2 HIGH SCHOOL, RATU, P.O+P.S-RATU, RANCHI.

9. FIRYALAL PUBLIC SCHOOL, 5, MAIN ROAD, NERA RAILWAY OVERBRIDGE, RANCHI

10. BERLIN PUBLIC SCHOOL, NEAR HOLIDAY HOMEM KANKE ROAD, RANCHI.

11. MARWARI +2 HIGH SCHOOL, UPPER BAZAR, PUSTAK PATH, RANCHI.

12. BETHESDA WOMEN’S INTERMEDIATE COLLEGE, G.E.L CHURCH COMPOUND, RANCHI

13. C.M. SCHOOL OF EXCELLENCE, KANKE, NEAR B.IT MORE, RAMGARH ROAD, MESRA, KANKE, RANCHI.

14. PREMCHAND HIGH SCHOOL, MESRA, AT-MESRA, P.O.- NEROI VIKASH, P.S.-SADAR, RANCHI

15. BIRSA INSTITUTE OF TECHNOLGY (TRUST), GETALATU, DEVI DARSHAN ROAD, P.O.-NEORI VIKASH, RANCHI.

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