petition in high court against tmc leader who nominated from saudi arabia

सऊदी अरब से नामांकन करने वाले टीएमसी नेता के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

कोलकाता 22 जून (एजेंसी)। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले विपक्षी माकपा, कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने खंडपीठ में याचिका लगाई है। वहीं विदेश से नामांकन करने वाले एक टीएमसी नेता के खिलाफ हाईकोर्ट में आज याचिका दायर हुई है।

दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने विदेश में रहते हुए अपना नामांकन दाखिल किया. सीपीआई (एम) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखा के कुमारजोल से तृणमूल कांग्रेस ग्राम पंचायत उम्मीदवार मोइनुद्दीन गाजी नामांकन के दौरान सऊदी अरब में थे।

हालांकि, उनका नामांकन स्थानीय ब्लॉक विकास कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जिससे यह सवाल उठता है कि कोई उम्मीदवार विदेश से अपना नामांकन कैसे दाखिल कर सकता है? जबकि, नामांकन दाखिल करते समय उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है। इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है।

इस मामले पर आज (शुक्रवार)  कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ सुनवाई कर सकती है। याचिकाकर्ता ने हज समिति की एक विज्ञप्ति भी पेश की है। जिसमें जिक्र है कि मोइनुद्दीन गाजी 4 जून से सऊदी अरब में हैं और 16 जुलाई तक वहां रहने वाले हैं। याचिकाकर्ता ने सवाल किया है कि विदेश में रहते हुए उनका नामांकन पत्र कैसे जमा किया गया और उसे स्वीकार भी कैसे कर लिया गया।

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