भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट चुनाव पर लगी रोक हटाई

नई दिल्ली ,28 नवंबर (एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ महासंघ के चुनाव पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्टे का फैसला पलट दिया है। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर स्टे लगाया था।

उसके बाद समय पर चुनाव न होने के कारण यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ङ्खस्नढ्ढ को सस्पेंड कर दिया था। तब से भारतीय कुश्ती महासंघ सस्पेंड है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव कराने पर लगी रोक को खारिज कर दिया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि वो यह नहीं समझ पा रहे कि उच्च न्यायालय ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया के महत्व को कैसे नहीं समझा। बेंच ने कहा, ”हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका लंबित होने पर उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर रोक लगा दी।

हमें यह बात समझ नहीं आ रही कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के महत्व को कैसे समझा नहीं गया। उचित यही होता कि चुनाव कराने की अनुमति दी गयी होती और चुनाव को लंबित रिट याचिका के नतीजे के अधीन किया जाता।  उल्लेखनीय है कि जनवरी-फरवरी में कुछ महिला पहलवानों ने डब्ल्यूएफआइ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट सहित देश के टॉप रेसलर अध्यक्ष को हटाने की मांग पर धरना करने लगे।

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