अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में राहत नहीं

*सांसद के खिलाफ जारी रहेगी ईडी व सीबीआई की जांच*

कोलकाता 10 जुलाई ,(एजेंसी)। बंगाल के 22 जिलों में से 19 जिलों के 696 बूथों पर पुनर्मतदान भी छिटपुट हिंसा के बीच सम्पन्न हुआ। आज सुबह से ही कई जगहों से हिंसा की खबरें आई और। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई की जांच रोकने से इनकार कर दिया। ईडी बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को ईडी को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाने की इजाजत दी थी। बनर्जी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आज इस पर सुनवाई पूरी हुई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बंगाल में हुआ यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं।

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई, जिन्होंने टेट परीक्षा भी पास नहीं की थी।

बीते कुछ समय पहले अभिषेक बनर्जी ने ईडी कार्यालय में पेश होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह जन संजोग यात्रा में व्यस्त हैं, जिसके चलते वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे।

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