कोलकाता 21 जून,(एजेंसी)। बंगाल पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा की सीबीआई जांच होगी। इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। बंगाल में आने वाली आठ जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से लेकर कोलकाता तक हिंसा की आग देखने को मिली थी। हिंसा के दौरान बीजेपी से लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने टीएमसी पर आरोप लगाए थे। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर मांग की गई थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं जागी ममता सरकार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके बाद भी राज्य चुनाव आयोग और बंगाल सरकार ने मामले में संजीदगी न दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग नहीं की। इस पर बीजेपी और कांग्रेस की अवमानना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
हाई कोर्ट ने कह दी बड़ी बात
बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा मामले की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट ने ममता सरकार को लेकर बड़ी बात कही है। हाईकोर्ट जस्टिस अमृता सिन्हा ने हिंसा मामले में सीबीआई जांच का फैसला दिया। जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा और रक्तपात चलता रहा तब तो चुनाव को रोक देना चाहिए।
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