चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार को बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत; भ्रष्टाचार पर दर्ज हुई थी FIR

चंडीगढ़ 30 jan, (Rns) : चंडीगढ़ के सिटिंग मेयर कुलदीप कुमार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अब वो बिना गिरफ्तारी के डर से नगर निगम चुनाव में वोट डाल सकेंगे। दरअसल, वोटिंग से पहले मेयर कुलदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत और मेयर चुनाव के दौरान वोट करने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में देर रात याचिका दायर की थी। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी। इसके तुरंत बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए भाजपा ने हरप्रीत कौर बबला और आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रेम लता को उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस चुनाव की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर बतौर ऑब्जर्वर यहां मौजूद रहेंगी।

Big relief to Chandigarh Mayor Kuldeep Kumar, High Court grants interim bail; FIR was registered on corruption :  कल बुधवार को मेयर कुलदीप कुमार और उनके साले राहुल पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया था। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने दोनों पर सफाईकर्मी की नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 75 हजार रुपये लेने के आरोप में केस दर्ज किया था। रवि नाम के एक शख्स ने चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

बता दें कि चंडीगढ़ में निगम के पार्षदों का चुनाव 5 साल में एक बार होता है लेकिन यहां मेयर का चुनाव हर साल होता है। चुनाव अधिकारी के तौर पर नॉमिनेटेड पार्षद रमनीक सिंह बेदी को लगाया गया। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सिरे चढ़ाने के लिए 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान निगम की बिल्डिंग के भीतर वही लोग जा सकेंगे, जिनके पास आईकार्ड होंगे।

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