We can't remain mute spectators, Punjab-Haryana together find solution to SYL Supreme Court

हम मूकदर्शक बने नहीं रह सकते, पंजाब-हरियाणा मिलकर निकालें SYL का हलः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 24 March, (एजेंसी)-सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते हैं.

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हरियाणा (Haryana) और पंजाब (Punjab) राज्यों को मिलकर मामले का हल निकालना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार अक्तूबर को होगी।

एसवाईएल मामले में केंद्र सरकार कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल कर चुकी है जिसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और दोनों राज्य सरकारों के बीच हुई बैठकों का भी विवरण दिया है।

कोर्ट ने कहा कि आखिरकार दोनों इसी देश के ही राज्य हैं। दोनों राज्य बैठक कर मामले का हल निकालें, साथ ही केंद्र को भी इस मुद्दे पर मध्यस्त के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश देते हुए दो महीने में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

इस मामले पर केंद्र सरकार (Central Government)ने कहा है कि पंजाब (Punjab) सरकार ने साझा करने के लिए पानी नहीं होने का हवाला देते हुए निर्माण से इनकार कर दिया है।

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