महत्वपूर्ण जानकारी:
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त अधिसूचना के अनुसार :-
मतदान के दौरान मतदाता, की पहचान ठीक ढंग से होनी चाहिए इसलिए ऐसे निर्वाचकों की पहचान साबित करने के लिए निम्न दस्तावेज आयोग द्वारा निर्धारित किये गये हैं:-
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
3. पासपोर्ट
4. ड्राईविंग लाइसेंस
5. राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र।
6. बैंक / डाकघर फोटोयुक्त पास बुक
7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
8. आधार कार्ड
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड।
11. फोटोयुक्त स्वास्थ बीमा योजना (स्माट कार्ड)
12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
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