Victory of Himachal government, High Court order to Oberoi Group, possession of Wild Flower Hotel should be handed over to the government.

हिमाचल सरकार की जीत, ओबेरॉय ग्रुप को हाईकोर्ट का आदेश, वाइल्ड फ्लावर होटल का कब्जा सरकार को सौंपा जाए

शिमला ,05 जनवरी (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के फाइव स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल राज्य सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है। ओबेरॉय ग्रुप के पास छराबड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। यह आदेश शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुनाया।

न्यायालय के न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की अदालत ने होटल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। अदालत ने ओबेरॉय ग्रुप को निर्देश दिए कि दो महीने में होटल का कब्जा राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को सौंप दिया जाए।

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता आईएन मेहता ने कहा कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां ईस्ट इंडिया होटल मैनेजमेंट और ओबेरॉय समूह को हिमाचल प्रदेश सरकार को कब्जा देने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई है। अदालत ने होटल प्रबंधन को दो महीने की अवधि के भीतर एचपीटीडीसी को कब्जा देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों एचपीटीडीसी और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन को खाते का निपटारा करने के लिए एक-एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम देना होगा। अदालत ने 15 मार्च 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है। कब्जा दो महीने के भीतर देना होगा और अनुपालन रिपोर्ट अगले दिन यानी 15 मार्च 2024 को देनी होगी।

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