श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास तोडफ़ोड़ पर लगी रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

*सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला*

नई दिल्ली,16 अगस्त (आरएनएस)। देश की शीर्ष अदालत ने आज मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण करने वालों को फौरी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है।

रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब एक हफ्ते बाद होगी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया,100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। 70-80 घर बचे हैं। सारी बात निष्फल हो जाएगी। उन्होंने यह अभ्यास उस दिन किया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की तरफ से यह अपील की गई थी कि रेलवे ने अतिक्रमण के लिए 100 से अधिक घरों पर बुलडोजर चला दिया है। याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट से मांग थी कि इस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। पक्ष को सुनने के बाद तीन जजों की पीठ ने इसपर 10 दिनों का स्टे लगा दिया है।

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