उबर को ग्राहकों के साथ ये काम करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया 115 करोड़ रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली ,08 दिसंबर (एजेंसी)। अमेरिकी राइडिंग सर्विस प्रदाता कंपनी उबर पर कोर्ट ने 115 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर ये जुर्माना ग्राहकों को गुमराह करने और गलत चेतावनी देने के लिए लगाया गया है। कंपनी पर राइड कैंसिल करने पर चार्ज वसूलने की धमकी देने और कुछ सवारियों को किराया बढ़ा-चढ़ाकर बताने का आरोप था। इस मामले में ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन ने उबर के खिलाफ केस दर्ज किया था। हालांकि, यह जुर्माना राशि उबर की उम्मीद से कम है। उबर ने ग्राहकों से अपनी गलती के लिए माफी मांगी है।

ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी राइड-शेयरिंग ऐप की ऑस्ट्रेलियाई विंग ने 2017 से 2021 के बीच कुछ राइड कैंसिल करने पर ग्राहकों को चार्ज वसूलने की धमकी देकर और अगस्त 2020 तक पेश की जाने वाली टैक्सी सर्विस के लिए किराया तय करने के लिए गलत सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके कंज्यूमर कानूनों को तोड़ा है। इसलिए ग्राहकों को गुमराह करने पर कोर्ट ने 115 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।

उबर ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स से माफी मांगी है। कंपनी ने लिखा कि जो गलतियां हमने की हैं, उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों से माफी मांगते हैं, और संबंधित चिंताओं के आधार पर हमने अपने प्लेटफॉर्म में सक्रिय तौर पर बदलाव किए हैं। वही, जज माइकल ह्यूग ओÓब्रायन ने लिखित फैसले में कहा कि स्मार्टफोन ऐप में गलत जानकारी देकर उबर ग्राहकों के राइड कैंसिल संबंधी फैसलों को बदलना चाहता था। ्र

राइडिंग ऐप आपसी समझौते के तहत 143 करोड़ रुपए के जुर्माने पर सहमत हो गए थे। लेकिन ओब्रायन ने बताया कि दोनों पार्टियों द्वारा पेश किए गए सबूत बेहद नाकाफी थे, जिसमें ग्राहकों के नुकसान का अनुमान लगाना उनके ऊपर छोड़ दिया गया। सबूतों में सामने आया कि राइड कैंसिलेशन चार्ज के डर से 0।5 फीसदी उबर यूजर्स को मजबूरन राइड पर जाना पड़ा।

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