नई दिल्ली 12 Aug. (एजेंसी): देश भर में हिट एंड रन के मामले अकसर सामने आते रहते हैं। ज्यादातर मामलों में तो आरोपी वाहन चालक ट्रेस भी नहीं हो पाते, लेकिन अब सड़क हादसे से बाद मौके से भागने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार ने भारतीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है।
इसके तहत अब सड़क हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार होकर भी बच नहीं पाएंगे। नए प्रावधानों के अनुसार वाहन चालक को हादसे की सूचना पुलिस को देनी ही होगी। अगर आप हादसे की सूचना पुलिस को नहीं देते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम दस साल कैद हो सकती है।
आपराधिक कानून में बदलाव को लेकर प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अगर किसी की लापरवाही से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपी के लिए छूटना आसान नहीं होगा। आरोपी को न्यूनतम सात साल कैद और जुर्माना भी देने का प्रावधान है। इसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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