वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से लागू की जा रही निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई) 01.12.2025 से शुरू हो गई है, जिससे बैंक और वित्तीय संस्थान (मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस – एमएलआई) अनिश्चित मुश्किलों के समय में भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त वित्तीय मदद दे सकेंगे। इसके साथ ही, यह कदम निर्यात बाजार में विविधता लाएगा और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। इस सक्रिय हस्तक्षेप का उद्देश्य निर्यातकों और एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी देना है, जिससे उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट मिल सके। इससे लिक्विडिटी मिलेगी, कारोबार लगातार चलता रहेगा और नए बाजार में विस्तार करने के मौके मिलेंगे।
इस स्कीम में योग्य एमएलआई के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातक एमएसएमई को ₹20,000 करोड़ तक का अतिरिक्त बिना गारंटी वाली क्रेडिट मदद देने की योजना है। 31.12.2025 तक, ₹8,599 करोड़ के 1,788 आवेदन मिले हैं, जिनमें से कुल 716 आवेदनों को ₹3,141 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जो हमारे निर्यातकों और एमएसएमई के बीच अटूट भरोसे को दिखाता है।
मौजूदा निर्यात क्रेडिट/ वर्किंग कैपिटल लिमिट के 20% तक के वर्किंग कैपिटल लोन राशि के साथ, यह स्कीम निर्यातक और एमएसएमई को क्षमताएं विकसित करने और अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ-साथ नए और उभरते बाजारों में विविधीकरण की दिशा में कदम उठाने में मदद करेगी। इन संस्थाओं की लिक्विडिटी को आसान बनाकर, यह योजना कारोबार के कार्यान्वयन की निरंतरता सुनिश्चित करने और रोजगार बनाए रखने का उद्देश्य करती है।
सीजीएसई योजना 31.03.2026 तक या जब तक ₹20,000 करोड़ तक की गारंटी जारी नहीं हो जाती, तब तक खुली है। इस योजना को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से लागू कर रहा है।
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