The case reached the court, ended in settlement, High Court's order - buy socks worth Rs. 48 thousand and give them to the policemen.

अदालत में पहुंचा केस समझौते पर हुआ खत्म, हाईकोर्ट का आदेश-48 हजार की जुराबें खरीदकर पुलिसवालों को दे दो

नई दिल्ली ,20  सितंबर (एजेंसी)।  दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित मामले को रद्द कर दिया और इसमें शामिल पक्षों को दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए 48,000 रुपए के वर्दी-मोजे खरीदने का निर्देश दिया।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने ये आदेश तब पारित किया जब उन्हें सूचित किया गया कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है और वे आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। समझौते के हिस्से के रूप में, अदालत ने शिकायतकर्ता और दो आरोपी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से 48,000 रुपये का जमा करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल केशवपुरम, भारत नगर, मॉडल टाउन, अशोक विहार, रूप नगर और मौरिस नगर सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी-मोजे खरीदने के लिए किया जाएगा। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे अपने हिस्से का 24,000 रुपए नकद प्रतिवादी संख्या 2 को सौंप देंगे जो बदले में, 24,000 के अपने हिस्से में इसे जोड़ देगा और 6 पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी-मोजे की खरीद के लिए 48,000 की कुल लागत का उपयोग करेगा।

आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने हिस्से का पैसा देने का वादा किया, जो पुलिस अधिकारियों के लिए मोज़े खरीद सकता है। अदालत ने मामले का निपटारा किया और इसे 30 अक्टूबर को अनुपालन के लिए निर्धारित किया।

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