फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाना देशद्रोह माना जाएगा : मणिपुर सरकार

इंफाल ,31 जुलाई (एजेंसी)। मणिपुर सरकार ने सोमवार को राज्य के लोगों और संगठनों से कहा कि वे मौजूदा हालात के बारे में फर्जी खबरें, झूठ, अफवाहें या गलत सूचना फैलाने, प्रकाशित करने और उत्पन्न करने से बचें, अन्यथा कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसे देशद्रोह माना जाएगा।

अधिकारियों ने सरकारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि गलत सूचना फैलाने पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्य सचिव विनीत जोशी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, सरकार शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

इसलिए गलत जानकारी उत्पन्न करना या फैलाना देशद्रोह माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति देश के कानूनों के तहत अभियोजन से छूट नहीं पा सकता, यदि वह गलत इरादे से झूठी खबरें, झूठ, अफवाहें या कोई प्रचार करता पाया जाता है, क्योंकि इससे मणिपुर में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

मुख्य सचिव ने अपनी अधिसूचना में कहा : जिम्मेदार पदों पर बैठे कई लोग और सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में अनुयायी मणिपुर में चल रही कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में जानकारी उत्पन्न करने और/या साझा करने में सीधे तौर पर शामिल पाए गए हैं।

ऐसी कई सूचनाएं फर्जी खबरें, झूठ, अफवाहें या गलत सूचना पाई गई हैं। इस तरह की गलत जानकारी उत्पन्न करने और फैलाने से जनता की राय को गुमराह करने, हिंसा भड़काने और हथियारों के साथ या उसके बिना राज्य के अधिकार के खिलाफ विद्रोह करने से राज्य में वर्तमान स्थिति खराब होने की आशंका है, जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, लोग हताहत हो सकते हैं। शव और संपत्तियों का विनाश और क्षति हो सकती है।

अधिसूचना में कहा गया है कि इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी समाचार, झूठ, अफवाहें या गलत सूचना उत्पन्न या फैलाते हुए पाए जाने पर देश के कानूनों के तहत अभियोजन से छूट नहीं पा सकता। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार उन लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी, जो कोई भी गलत जानकारी तैयार करते या साझा करते या प्रकाशित करते पाए जाते हैं, जिससे मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

अधिसूचना में कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से या मणिपुर में या बाहर स्थित व्यक्तियों के किसी समूह की ओर से कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी आभासी, दृश्य-श्रव्य या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी भी उपकरण के माध्यम से भौतिक रूप से साझा करने या प्रकाशित करने से पहले किसी भी जानकारी को सत्यापित करेगा।

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