नई दिल्ली 22 फरवरी, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। यानी कि अभी शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहेंगे।
शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट को सिंबल और नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दो सप्ताह के बाद अब इस मामले पर सुनवाई होगी।
बता दें, उद्धव ठाकरे गुट ने मांग की थी कि आखिरी फैसला होने तक एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का आधार लचर है। इस मामले में कोई अंतिम फैसला होने तक स्टे लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से गंभीर चिंता पैदा होती है।
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