केजरीवाल को झटका, HC ने जमानत पर लगाई रोक

एक दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट से मिली थी बेल

नई दिल्ली 21 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।

इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। बता दें केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

बता दें कि इस मामले पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। एएसजी राजू ने कहा कि हमें लिखित में जवाब दाखिल करने तक का समय नहीं दिया गया। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है। एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है. उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया।

इससे पहले ईडी के वकील ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। ईड की तरफ से एएसजी राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट मे मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।

**********************

Read this also :-

विजय वर्मा स्टारर मटका किंग की शूटिंग शुरू, जारी हुआ नया पोस्टर

मिर्जापुर 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज, कुर्सी की लड़ाई का खूनी खेल

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version