शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा
रांची,23.08.2025 – कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी में प्रस्तावित रिस्स–2 के सीमांकन एवं फेंसिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। इस दौरान यह देखा गया कि उक्त स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के अंदर प्रवेश का प्रयास एवं विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका बनी हुई है।
शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स–2 के 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो निम्न प्रकार है :-
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
2. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।
3. किसी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी–डंडा, तीर–धनुष, गड़ासा–भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन।
यह निषेधाज्ञा सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं है।
************************
