जबलपुर 21 Jan, (एजेंसी): मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। जबलपुर की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। विशेष कोर्ट की न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने यह निर्देश राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा की ओर से तीनों नेताओं के खिलाफ किए गए 10 करोड़ रुपये की मानहानि के दावे पर दिया है।
दरअसल, जबलपुर की विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील एचएस छाबड़ा ने बताया कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा (प्रथम श्रेणी) की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।
बता दें कि पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न होने पर चुनाव प्रक्रिया निरस्त हुई थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की व्यवस्था दे दी थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व तन्खा सहित अन्य के विरुद्ध विवादास्पद बयान दिए थे। पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तन्खा के विरुद्ध की गई टिप्पणी को गंभीरता से लेकर प्रकरण दायर किया गया था।
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