समय पर जांच पूरी न करने पर सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

*अडाणी-हिंडनबर्ग मामला*

नईदिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। अडाणी समूह और हिंडनबर्ग मामले में अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ जांच की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि सेबी ने कोर्ट द्वारा तय समय में हिंडनबर्ग मामले की जांच नहीं की है, जो कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी मामले की जांच के लिए सेबी पहले 2 महीने का समय दिया था, जो 2 मई को समाप्त हो गया था।हालांकि, बाद में स्श्वक्चढ्ढ ने 6 महीनों का अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने जांच की समयसीमा 14 अगस्त कर दी थी।29 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब याचिकाकर्ता ने स्श्वक्चढ्ढ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। उन्होंने  ओसीसीआरपी रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को निर्देश देने की मांग की है।बता दें कि ओसीसीआरपी ने अडाणी समूह पर गुपचुप तरीके से अपने ही शेयर खरीदने और स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर निवेश करने का आरोप लगाया था। हालांकि, अडाणी समूह ने आरोपों को खारिज किया था।

अगस्त में ने दावा किया था कि सेबी ने अडाणी समूह से जुड़ी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है।इसके लिए सेबी ने अडाणी समूह की कंपनियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए संदिग्ध लेनदेन, कंपनियों के वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, बैंक विवरण और अनुबंध समेत तमाम दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई थी।हालांकि, ये रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडाणी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताने जैसे कई आरोप लगाए गए थे।उद्योगपति गौतम अडाणी पर अपने परिवार के जरिए फर्जी कंपनी चलाने का आरोप भी लगाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट हुई थी और अडाणी की व्यक्तिगत संपत्ति भी काफी नीचे गिर गई थी।

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