भरतपुर ,18 नवंबर (एजेंसी)। जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने विधानसभा आम चुनाव की मतदान तिथि 25 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित किया है जिससे प्र्रत्येक मतदाता मतदान कर सके।
उन्होंने बताया कि भरतपुर एवं डीग जिले में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवस्थाय में कार्यरत कामगारों को विधानसभा के आम चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान के दिन 25 नवम्बर 2023 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान होने की स्थिति में पुनर्मतदान वाले क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे कामगार जो जिले के बाहर कार्यरत हैं उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
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