मुख्यमंत्री पर चलेगा केस
बेंगलुरु 24 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाको हाई कोर्ट से झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की नागप्रसन्ना पीठ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा चुनौती दी गई याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित MUDA घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी।
बता दें कि राज्यपाल ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सहमति दी थी। इसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल किया था।
दरअसल, सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन ने कुछ जमीन गिफ्ट के तौर पर दी थी। यह जमीन मैसूर जिले के कैसारे गांव में स्थित है। बाद में इस जमीन को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) ने अधिग्रहित कर लिया, और इसके बदले पार्वती को विजयनगर इलाके में 38,223 वर्ग फीट के प्लॉट दे दिए गए।
आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है। इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं।
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