Modi surname case SC sends notice to Gujarat government on Rahul Gandhi's plea, now next hearing will be on August 4

मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी की याचिका पर SC ने गुजरात सरकार को भेजा नोटिस, अब 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली 21 Jully (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए भी कहा है। इस मामले में अब चार अगस्त को अगली सुनवाई होगी, तबतक गुजरात हाईकोर्ट का ही फैसला लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है।

आज जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की मांग कही। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल सिर्फ यह है कि दोष पर रोक लगाई जाए या नहीं, ऐसे में दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर सभी पक्षों से नोटिस का जवाब देने को कहा है।

गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह गुजरात हाईकोर्ट गए थे लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी और सजा को बरकरार रखा गया था। राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान दिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। राहुल के खिलाफ इसी मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, सूरत की अदालत ने इस मामले में इसी साल मार्च में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, साथ ही वह सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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