मिर्ची बाबा दुष्कर्म के आरोप में बरी, भोपाल कोर्ट ने सुनाया फैसला

भोपाल ,06 सितंबर (एजेंसी)। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में बरी कर दिया है। बाबा पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष दुष्कर्म के आरोपों को कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को आरोपी से बरी कर दिया।

भोपाल की अदालत में जज समृता सिंह ठाकुर ने बुधवार को फैसला सुनाया। मिर्ची बाबा के वकील श्रीकृष्ण धोसले ने बताया कि निसंतान महिला ने नशीली भभूती खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इन आरोपों को अभियोजन पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। जिसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को बरी कर दिया।

बता दें भोपाल के महिला थाने में 8 अगस्त 2022 को केस दर्ज हुआ था। 9 अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से मिर्ची बाबा सेंट्रल जेल में बंद है।

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