उपायुक्त राँची-सह-अध्यक्ष-जिला विशेषज्ञ समिति श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक
वनभूमि की पहचान हेतु विहित प्रपत्रों- I, II एवं V में डाटा एकत्रित कर तैयार किया गया
अन्य प्रपत्र भी विभिन्न राजस्व अंचलो के द्वारा प्राप्त होते ही भेजी जाएगी
रांची,06.09.2025 – रिट याचिका (सिविल) संख्या-202/1995 टी०एन० गोदावरमन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को पारित आदेश की कंडिका- (1) 5 में दिये गये निदेश एवं WP(C) No. 1164/2023 अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य दिनांक 04 मार्च, 2025 को पारित आदेश की कंडिका-10 के अनुपालन में राँची जिला के वनभूमि की पहचान कर सूची उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त राँची-सह-अध्यक्ष-जिला विशेषज्ञ समिति श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 06 सितंबर 2025 को कार्यालय कक्ष में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची-सह-सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि राँची जिला के लिए वनभूमि की पहचान हेतु विहित प्रपत्रों- I, II एवं V में डाटा एकत्रित कर तैयार किया गया है।
यह डाटा Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd. (Supra) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निदेश एवं वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम एवं नियमावाली खण्ड के नियम 16 (1) अनुपालन के लिए अनिवार्य है।
अन्य प्रपत्र भी विभिन्न राजस्व अंचलो के द्वारा प्राप्त होते ही भेजी जाएगी।
बैठक में समिति के अन्य सदस्य अपर समाहर्ता, राँची, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, राँची एवं जिला खनन पदाधिकारी, राँची भी उपस्थित थे।
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