Making objectionable remarks on PM Modi proved costly for Congress leader Pawan Kheda, Supreme Court rejected the petition.

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली 04 Jan, (एजेंसी)-कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए वो याचिका खारिज कर दी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल दिया था।

हालांकि, उन्होंने गलती सुधारी भी, मगर बाद में फिर से गलत नाम लिया और तंज कस दिया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

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