Major action by the Food Safety Department in Deoghar; 41 kg of sweets and snacks destroyed on the spot.

देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 41 किलो मिठाई-नमकीन मौके पर नष्ट

दिगंबर स्वीट्स में गंदगी और खुले में खाद्य सामग्री रखने पर नोटिस व जुर्माना, कई प्रतिष्ठानों की हुई जांच

देवघर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने देवघर में निरीक्षण अभियान चलाया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर जलसार चिल्ड्रन पार्क और हदहदिया पुल के आसपास स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अपेक्षित गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 41 किलो मिठाई और नमकीन नष्ट कराए गए, जबकि संबंधित प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान जलसार चिल्ड्रन पार्क के पास स्थित दिगंबर स्वीट्स में मिठाइयों की गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच की गई। निरीक्षण में खाद्य सामग्री खुले में रखे जाने और स्वच्छता के प्रति लापरवाही सामने आने पर प्रतिष्ठान को दो दिनों के भीतर सुधार करने का नोटिस दिया गया। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया।

जांच के दौरान अपेक्षित गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर मौके पर ही 21 किलो गुजिया, 10 किलो बालूशाही, पांच किलो नमकीन और पांच किलो गाजा नष्ट कराया गया। इस तरह कुल 41 किलो खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया।

लाइसेंस और खाद्य सामग्री की भी हुई जांच

निरीक्षण के दौरान जलसार रोड स्थित शाम सवेरा प्रतिष्ठान का लाइसेंस एक्सपायर्ड पाए जाने पर नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नोटिस दिया गया। वहीं, हदहदिया पुल के पास स्थित मां लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, शिव मिष्ठान भंडार और मिहिर स्वीट्स में पनीर, रसगुल्ला, खोया और लड्डू सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच की गई।

इस क्रम में शिव मिष्ठान भंडार से पनीर का नमूना संग्रहित किया गया है, जिसे जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा।

खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने की हिदायत

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य सामग्री को खुले में रखकर नहीं बेचने की अपील की है। विभाग ने कारोबारियों को आवश्यक लाइसेंस एवं प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा उन्हें नियमानुसार प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।

विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सभी खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के निरीक्षण अभियान आगे भी चलाए जा सकते हैं।

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