लॉरेन्स स्कूल शिक्षकों को कोरोना काल का पूरा वेतन दे – हाई कोर्ट

इंदौर,29 फरवरी(एजेंसी)। हाई कोर्ट इंदौर ने लॉरेन्स स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट निर्देश मेंयह भी कहा कि जिन शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई हैं, उनमें जो नौकरी जारी रखना चाहते हैं वे पुन: ज्वाइनिंग दे सकते हैं। कोर्ट इंदौर ने यह आदेश शिक्षकों और कर्मचारियों की याचिकाओं का निराकरण करते हुए उक्त आदेश दिया।

शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल का वेतन मांगने पर स्कूल प्रबंधन ने 12 जून 2021 को पत्र जारी कर उनकी सेवाएं अप्रैल 2020 से ही समाप्त मान ली थी। शिक्षकों और अन्य ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाओं में कहा गया था कि प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग ने 24 अप्रेल 2020 को एक आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने के लिए कहा था। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों से कोरोना काल की पूरी ट्यूशन फीस वसूल की है। शिक्षकों और अन्य स्टाफ ने भी कोरोना काल में ऑनलाइन सेवाएं जारी रखीं थीं।

बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन ने वेतन का भुगतान करने से इंकार करने और बगैर किसी सेवा समाप्ति का पत्र दिए, एक वर्ष पहले से ही शिक्षकों और स्टाफ की सेवा समाप्त मान ली गई। याचिकाएं स्कूल के 16 शिक्षकों ने दायर की थी। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं का निराकरण करते हुए लारेन्स स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह शिक्षकों और कर्मचारियों को 12 जून 2021 तक के पूरे वेतन का भुगतान करे। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि जो कर्मचारी नौकरी जारी रखना चाहते हैं वे स्कूल प्रबंधन के समक्ष ज्वाइनिंग दें।

*********************

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version