Karnataka High Court issues summons to former PM Deve Gowda's son MLA Revanna

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व PM देवेगौड़ा के बेटे विधायक रेवन्ना को जारी किया समन

बेंगलुरु 30 Oct, (एजेंसी): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित चुनाव अनियमितताओं के एक मामले मे पूर्व प्रधान मंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पुत्र जद (एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना को दूसरी बार समन जारी किया।

अधिवक्ता जी देवराजे गौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा के लिए रेवन्ना के चुनाव को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और मामले के संबंध में रेवन्ना और अन्य को समन जारी किया और मामले को 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि हसन जिले की होलेनरासिपुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले रेवन्ना ने तब जीत हासिल की थी, जब उनके समर्थकों ने मतदाताओं को दो मुर्गियां और 2,000 रुपये नकद बांटे थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि रेवन्ना को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

इससे पहले, अदालत ने इस संबंध में रेवन्ना को समन जारी किया था, लेकिन इसकी तामील नहीं हुई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2019 के चुनावी हलफनामे में अनियमितताओं को लेकर रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना को संसद सदस्य के पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

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