Judicial inquiry ordered into the death of farmer Shubhakaran

किसान शुभकरन की मौत के मामले में न्यायिक जांच के दिए आदेश

चंडीगढ़ 07 March, March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – किसान शुभकरन की मौत के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक जांच के आदेश दिए।

पंजाब के बठिंडा जिले के निवासी 21 वर्षीय शुभकरन की पिछले महीने किसान आंदोलन के दौरान पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसानों और हरियाणा के सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में मौत हो गई थी। अदालत ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और दो अवर पुलिस महानिदेशकों की समिति बनाने के आदेश दिये।

जांच की रिपोर्ट एक महीने में देनी होगी और जांच के मुद्दे क्षेत्राधिकार और हरियाणा सुरक्षा बलों के बलप्रयोग का विरोध प्रदर्शनों के अनुपात में इस्तेमाल किया गया अथवा नहीं, होंगे।

अदालत ने इसी के साथ हरियाणा सरकार से यह भी जानना चाहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कौन सी गोलियां इस्तेमाल की जा रही हैं। वकील प्रवीण कुमार तपाड़िया ने कहा था कि हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की खोपड़ी में धातु के छर्रे पाये गये हैं।

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