Instructions to remove Durga Puja pandals, gates and archways within two days

दुर्गा पूजा पंडाल, गेट एवं तोरणद्वार दो दिनों में हटाने का निर्देश

उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया निर्देश

रांची,08.10.2025 – दुर्गा पूजा 2025 का पर्व दिनांक 02 अक्टूबर एवं विसर्जन 03 अक्टूबर को संपन्न हो चुका है, बावजूद इसके कई पूजा समितियों द्वारा बनाए गए अस्थायी पूजा पंडाल, गेट एवं तोरणद्वार अब तक नहीं हटाए गए हैं। इससे शहर में यातायात बाधित हो रहा है तथा दुर्घटनाओं की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

उक्त परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पूजा समितियों को निर्देश जारी किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से दो दिनों के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में बनाए गए अस्थायी पूजा पंडालों, गेट एवं तोरणद्वारों को खोलकर हटा दें।

ज्ञात हो कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने W.P. (PIL) No. 4838/2025 में दिनांक 23 सितंबर 2025 को अपने आदेश में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूजा समाप्ति के पश्चात सभी पूजा पंडालों एवं तोरणद्वारों को हटाकर भूमि को पूर्ववत समतल बना दिया जाए।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित एवं यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए सभी पूजा समितियों के अध्यक्ष/सचिव यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित अवधि में सभी अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया जाए तथा संबंधित स्थानों को समतल एवं सुव्यवस्थित कर दिया जाए।

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