high court seeks answer from maharashtra government on return of mlc nomination

उच्च न्यायालय ने एमएलसी नामांकन वापस मसले पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

मुंबई 01 Aug. (एजेंसी): बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पांच सितंबर 2022 को महा विकास अघाड़ी द्वारा अनुशंसित 12 एमएलसी नामांकन वापस लेने के फैसले को लेकर दायर जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के 12 पद करीब तीन साल से रिक्त हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायालय को बताया कि अभी तक 12 एमएलसी पदों के लिए राज्यपाल के समक्ष कोई नयी अनुशंसा नहीं आयी है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने 12 एमएलसी नामांकन की अनुशंसा की थी। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

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