HC admits Mukhtar Ansari's appeal against life sentence for hearing

HC ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की

प्रयागराज 11 Aug. (एजेंसी) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया मुख्तार अंसारी को मिली आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. अंसारी ने अवधेश राय हत्या मामले में वाराणसी के सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति के.जे. ठाकर और न्यायमूर्ति यू.सी. शर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 13 सितंबर, 2023 निर्धारित की. पिछले बृहस्पतिवार को अदालत में अपीलकर्ता मुख्तार के वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने अंसारी की तरफ से यह अपील दाखिल की, लेकिन राज्य सरकार के वकील ने इसका विरोध किया.

उल्लेखनीय है कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए की अदालत ने पांच जून, 2023 को जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी को 1991 में वाराणसी में अवधेश राय की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी की 21 सितंबर, 2022 के बाद से यह पांचवी दोषसिद्धि थी और सजा की अवधि के मामले में यह उसे अब तक की सबसे बड़ी सजा है. मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुआ था.

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