*कुर्की किये जाने का अंतिम आदेश आज पारित*
लखनऊ 08 मई,(एजेंसी)। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि शातिर अभियुक्त राम नरेश यादव पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम अनौरा थाना सरोजनीनगर द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति जिसका मूल्य चार करोड़ दो लाख 39 हजार को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा के तहत कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
राम नरेश यादव के खिलाफ सर्वप्रथम सरोजनीनगर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियुक्त द्वारा मारपीट, गाली-गलौज, हत्या का प्रयास, हत्या आदि प्रकार के अपराध कारित किये गए हैं। अभियुक्त रामनरेश यादव ने वर्ष 1992 में अपराध जगत में प्रवेश किया और अन्य सदस्यों को साथ में लेकर एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करना प्रारंभ कर दिया।
इस प्रकार अपराध जगत से धनोपार्जन कर अब कुल चार करोड़ दो लाख उन्तालीस हजार रुपये की संपत्ति अर्जित किया गया है। उक्त संपत्ति के अर्जन का अभियुक्त के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का वैध ज्ञात स्रोत नहीं है। डीसीपी ने बताया कि राम नरेश पर कुल दस अभियोग विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई गंभीर मामलों में दर्ज है।
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