Extensive arrangements for security and facilities have been made in Gautam Buddha Nagar for the Shravan month Kanwar Yatra

श्रावण मास कांवड़ यात्रा के लिए गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा और सुविधाओं के किए व्यापक इंतजाम

नोएडा ,11 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। श्रावण मास के दौरान शुक्रवार से कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और आज से लेकर अब 25 जुलाई तक गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके साथ-साथ ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी आज रात 10 बजे से लागू कर दिया जाएगा जो 25 जुलाई तक जारी रहेगा।

इसलिए घर से निकलते वक्त ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी जरूर करके निकले। इसके साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों को कावड़ यात्रा मार्ग पर लगाया गया है और कंट्रोल रूम से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक कांवड़ संघों, शिविर आयोजकों और डीजे संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक कर निर्देश दिए हैं कि किसी भी वाहन पर लगाए जाने वाले डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीजे की ध्वनि भी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से यात्रा मार्गों पर 8 एम्बुलेंस और कई चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में 16 डॉक्टर, 16 फार्मासिस्ट, 16 वार्ड ब्वॉय और हेल्प डेस्क के साथ जरूरी दवाइयों की व्यवस्था की गई है।

बिजली के करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कांवड़ मार्ग पर आने वाले 600 से अधिक बिजली के पोल और 50 से अधिक ट्रांसफॉर्मरों पर इंसुलेशन का कार्य पूरा किया गया है। साथ ही सभी जर्जर पोल व तारों को दुरुस्त किया गया है। आकस्मिक स्थितियों के लिए जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है।

श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेलों और शिविरों में बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की 24&7 निगरानी की जा रही है।

किसी भी प्रकार की अफवाह या सांप्रदायिक टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस एवं पीएसी बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरे जनपद में धारा 163 लागू कर दी गई है।

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