Extending ED director's tenure for the third time is illegal Supreme Court

ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैधः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 11 Jully (एजेंसी)-सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसले के तहत ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने को अवैध करार दिया है। यानी मिश्रा अब 31 जुलाई तक ही पद पर बने रह सकेंगे। कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव को हालांकि वैध बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र 15 दिनों में नया ED निदेशक तलाश करे। कोर्ट ने केंद्र को राहत देते हुए कहा कि ED और CBI निदेशक के सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है, – लेकिन मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध है।

ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसके बावजूद उन्हें तीसरा विस्तार दिया गया, जो अवैध है इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।

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