दिल्ली अध्यादेश: LG-केजरीवाल को झगड़ा न करने की नसीहत, केस को संविधान पीठ के पास भेज सकती है SC

नई दिल्‍ली 17 Jully (एजेंसी): दिल्ली सरकार बनाम एलजी के अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह केस को पांच जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं? हालांकि, इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

कलह से ऊपर उठने की नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि वे संवैधानिक पद पर हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि एलजी और मुख्यमंत्री को एक साथ बैठकर डीईआरसी के नए चेयरमैन का नाम तय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाम तय करने देने को कहा है। आप दोनों को अवश्य ही साथ बैठना चाहिए और मिलकर आप DERC के नाम चुनें और हमें बताएं।

बता दें, उप-राज्यपाल ने 21 जून को उमेश कुमार को DERC का चेयरमैन नियुक्त किया था। 4 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार की शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी थी।

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