Delhi High Court rejects bail plea of Satyendar Jain in money laundering case

दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की

धनशोधन मामला

नईदिल्ली,06 अपै्रल (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है। निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को तीनों आरोपियों ने चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आपÓ नेता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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