दिल्ली की अदालत ने आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा पुनर्नामांकन के लिए फॉर्म भरने की अनुमति दी

नई दिल्ली ,05 जनवरी (एजेंसी)।  दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के पुनर्नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है।
सिंह ने एक आवेदन दायर कर कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है।

आवेदन में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव कराने के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है और राज्यसभा के लिए नामांकन 9 जनवरी तक जमा करना है।

सिंह द्वारा तिहाड़ जेल अधीक्षक को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आदेश पारित करते हुए कहा कि जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त दस्तावेजों पर सिंह के हस्ताक्षर लेने की अनुमति दी जाए और उन्हें राज्यसभा नामांकन दाखिल करने के संबंध में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए अपने वकील से आधे घंटे के लिए मिलने की भी अनुमति दी जाए।

न्यायाधीश ने कहा, यह निर्देशित किया जा रहा है कि यदि आरोपी के वकील द्वारा 6 जनवरी 2024 को जेल अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी के हस्ताक्षर की अनुमति है…।

आप सांसद ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

यह कदम राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका खारिज के बाद आया है।
गिरफ्तारी से पहले ईडी द्वारा दायर किसी भी पूरक आरोपपत्र में सिंह का नाम नहीं था।

वित्तीय जांच एजेंसी ने नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर को सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

***************************

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version