Court acquits three alleging tampering of evidence by IO

अदालत ने आईओ द्वारा सबूतों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए तीन को बरी किया

*दिल्ली दंगा मामला*

नई दिल्ली,18 अगस्त (एजेंसी)। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने तीन लोगों को आरोपमुक्त कर दिया है, जिन पर दंगा करने, गैरकानूनी सभा का हिस्सा बनने और दंगों के दौरान बर्बरता का आरोप था।

कड़कडड़ूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपियों अकील अहमद, रहीश खान और इरशाद को आरोपमुक्त करते हुए दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी (आईओ) के आचरण पर संदेह व्यक्त किया।

जज ने कहा कि आईओ द्वारा सबूतों में हेरफेर करने और पूर्व-निर्धारित और यांत्रिक तरीके से आरोपपत्र दाखिल करने के संकेत मिले हैं।
अदालत ने कहा कि रिपोर्ट की गई घटनाओं की पूरी तरह से और ठीक से जांच नहीं की गई, और ऐसा लगता है कि शुरुआती खामियों को छुपाने के एजेंडे के साथ आरोपपत्र दायर किए गए थे।

इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को वापस दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया और उनसे जांच का पुनर्मूल्यांकन करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

प्राथमिकी संख्या 71/2020 के रूप में दर्ज यह मामला 28 फरवरी 2020 को एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) द्वारा तैयार किए गए रूक्का से बना था।

प्रारंभिक फाइलिंग के बाद, आईओ ने मामले में कई शिकायतों को जोड़ दिया और 14 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया।
अतिरिक्त पूरक आरोप पत्र 15 फरवरी 2022 और 16 फरवरी 2023 को दायर किए गए।

अदालत ने बयानों में उल्लेखित नहीं किए गए व्यक्तियों के नामों सहित आरोप पत्रों में विसंगतियों के बारे में चिंता जताई।
इसने घटनाओं के समय क्रम और निरंतरता पर भी सवाल उठाया। विभिन्न शिकायतकर्ताओं के बयानों और एएसआई सुरेंद्र पाल द्वारा की गई वास्तविक टिप्पणियों के बीच विसंगतियों को उजागर किया।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बाद के बयान अभियोजन पक्ष के मामले में अपर्याप्तता को छिपाने और आरोपी के आरोप पत्र को मान्य करने के लिए गढ़े गए प्रतीत होते हैं।

अदालत ने इन बाद के बयानों की सटीकता का समर्थन करने वाले सबूतों की कमी का उल्लेख किया।

इसलिए, न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों को बरी करने का फैसला किया और मामले का निष्पक्ष और उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए जांच प्रक्रिया के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान किया।

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