नई दिल्ली 18 Jan, (एजेंसी): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत अब आधार कार्ड अब आपकी जन्मतिथि का प्रमाण नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी नौकरीपेशा कर्मी अपने EPF अकाउंट में अपनी जन्मतिथि साबित करने या सुधार के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं कर सकता। बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देश के बाद EPFO ने जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में हटाने का फैसला लिया। बता दें कि EPFO के करीब 7 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी में हैं और उनका नियोक्ता EPFO से जुड़ा है।
यूआईडीएआई ने पाया कि आधार को कई लाभार्थियों द्वारा जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था। आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इसे मान्यता नहीं दी गई थी। यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार पहचान सत्यापन के लिए है, जन्म का प्रमाण नहीं। यूआईडीएआई के निर्देश के बाद EPFO ने जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया। यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से लिया गया।
कौन से दस्तावेज मान्य
EPFO के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर मान्य दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट है। इसके अलावा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो, वो दस्तावेज भी EPFO के लिए मान्य दस्तावेज है। पैन कार्ड, केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ, सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जन्मप्रमाण पत्र के तौर पर मान्य है।
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