Big decision of Delhi government, Chief Secretary will not be able to pass orders without the approval of the minister

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री की मंज़ूरी के बिना आदेश पारित नहीं कर सकेंगे मुख्य सचिव

नई दिल्ली 18 मई,(एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव और सेवा सचिव को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश पारित करने पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके आज कहा कि मुख्य सचिव और सेवा सचिव सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश पारित करने पर रोक लगाई गई है। कर्मचारियों से संबंधित आदेश पारित करने के लिए दिल्ली सेवा मंत्री की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निर्देश देते हुए कहा कि बिना मंत्री आदेश के मुख्य सचिव, सेवा सचिव या सेवा विभाग द्वारा किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निर्देश देते हुए कहा कि बिना मंत्री आदेश के मुख्य सचिव, सेवा सचिव या सेवा विभाग द्वारा किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

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