Batla House Encounter में बड़ा फैसला: दोषी आरिज खान को नहीं होगी फांसी, HC ने सज़ा को आजीवन कारावास में बदला

नई दिल्ली 12 Oct, (एजेंसी): बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान को मौत की सजा नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी आरिज खान को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरिज खान की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें, 19 सितंबर 2008 को ओखला क्षेत्र में जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में यह एनकाउंटर हुआ था। इस इनकाउंटर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंजाम दिया था। दरअसल, 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में पांच जगहों पर धमाके हुए। इन सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों से जुड़े आतंकवादियों के संबंध में खुफिया जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस में रेड की थी।

इंडियन मुजाहिद्दीन का प्रमुख आतंकवादी आतिफ अमीन साल 2009 में जामा मस्जिद के गेट के पास हुए एनकाउंटर में मारा गया, जिससे आतंकवादी संगठन को भारी नुकसान हुआ। क्योंकि आतिफ अमीन 2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और फैजाबाद में हुई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था।

जब दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस के उस घर में दस्तक दी, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे तो एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शहीद हो गए। अन्य आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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